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    ढाका कोर्ट से शेख हसीना को बड़ा झटका, जमीन घोटाला मामले में सजा का ऐलान

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    ढाका कोर्ट से शेख हसीना को बड़ा झटका, जमीन घोटाला मामले में सजा का ऐलान


    बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक और बड़ा झटका लगा है. ढाका की एक विशेष अदालत ने सोमवार को पुरबचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट में राजधानी विकास प्राधिकरण (राजुक) के प्लॉट आवंटन में अनियमितताओं के मामले में हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना और रेहाना की बेटी व ब्रिटिश सांसद तुलिप रिजवाना सिद्दीक को दोषी ठहराते हुए कारावास सजा सुनाई है.

    अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए राज्य के अधिकार का दुरुपयोग कर अवैध रूप से प्लॉट हासिल किए. ACC के अनुसार, हसीना ने वरिष्ठ राजुक अधिकारियों के साथ मिलकर पुरबचल के सेक्टर 27 के डिप्लोमैटिक जोन में छह प्लॉट (प्रत्येक 10 कठा) अवैध रूप से आवंटित कराए, जो ढाका इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (लैंड अलॉटमेंट) रूल्स, 1969 का उल्लंघन है. इनमें हसीना का बेटा साजीब वाजेद जॉय, बेटी साइमा वाजेद पुटुल, बहन रेहाना, रेहाना के बेटे रिजवाना मुजीब सिद्दीक (बॉबी) और बेटी आजमिना सिद्दीक का नाम शामिल है.

    एंटी-करप्शन कमीशन (ACC) द्वारा अब तक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को कुल चार भ्रष्टाचार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है. ये उनकी राजनीतिक और वतन वापसी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. अदालत का ये फैसला ऐसे समय में आया है, जब वह पहले से ही कई कानूनी चुनौतियों का सामना कर रही हैं. उनकी बहन और भतीजी का भी इस मामले में फंसना परिवार के लिए एक बड़ी मुसीबत है.

    यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

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