कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने बड़ा तोहफा देते हुए पीएफ अकाउंट में जमा फंड की निकासी और भी आसान कर दी है. 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स के लिए बड़ा ऐलान करते हुए संगठन ने साफ कर दिया है कि वे अब बिना किसी समस्या के 100% जमा राशि निकाल सकेंगे, हालांकि उन्हें सिर्फ अपने PF Account में मिनिमम बैलेंस छोड़ना होगा. केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की ओर से निकासी की इस नई लिमिट को मंजूरी दे दी गई है.
PF में जमा 75% रकम निकाल सकेंगे
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी. इसमें केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव वंदना गुरनानी समेत ईपीएफओ आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति भी शामिल रहे. सीबीटी की बैठक में हुए बड़े फैसलों में सबसे अहम ये रहा है कि अब EPFO मेंबर्स कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से समेत पीएफ खाते में मिनिमम बैलेंस को छोड़कर पात्र शेष राशि को पूरा निकालने में सक्षम होंगे. बता दें कि न्यूनतम बैलेंस कुल जमा फंड का 25% है, ऐसे में 75% की निकासी की जा सकेगी.
पहले इन मामलों में मिलती थी सुविधा
इससे पहले यह लिमिट सीमित रखी गई थी, जिसके तहत पूरी राशि निकालने की अनुमति सिर्फ बेरोजगारी या रिटायरमेंट की स्थिति में मिलती थी. बेरोजगार होने के एक महीने बाद मेंबर अपने पीएफ खाते में जमा शेष राशि का 75 फीसदी निकाल सकता था और उसे दो महीने बाद बाकी बची 25% रकम की निकासी कर सकता था. वहीं रिटायरमेंट के मामले में एक साथ पूरी राशि निकालने की अनुमति दी गई थी.
कैसे ये फैसला फायदेमंद?
अब सीबीटी की बैठक में लिए गए इस बड़े फैसले के बारे में श्रम मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि अब सभी ईपीएफओ सदस्यों के लिए ये राहत दे दी गई है. जिसमें मेंबर अपने पीएफ अकाउंट में 25% राशि को न्यूनतम बैलेंस के रूप में बनाए रखते हुए बाकी की पूरी रकम निकाल सकेंगे. इससे सदस्य को ईपीएफओ की ओर से दिए जाने वाले 8.25% सालाना ब्याज का लाभ मिलता रहेगा. इसके अलावा रिटायरमेंट फंड भी जुड़ता रहेगा.
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