महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24 घंटे और सातों दिन (24×7) खुले रखने की अनुमति दी है. हालांकि, शराब बेचने या परोसने वाली दुकानों – जैसे परमिट रूम, बीयर बार और वाइन शॉप्स – को इस नियम से बाहर रखा गया है.
राज्य के उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खनन विभाग ने इस निर्णय के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिपत्र जारी किया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिकांश व्यवसाय अब चौबीसों घंटे खुले रह सकते हैं, जिससे व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद है.
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इससे पहले कई व्यापारियों ने शिकायत की थी कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी उन्हें देर रात या चौबीसों घंटे दुकान चलाने से रोक रहे हैं. सरकार के इस आदेश के बाद अब ऐसी बाधाओं को दूर करने की बात कही गई है.
कर्मचारियों के अधिकार
सरकार ने यह भी साफ किया है कि किसी भी प्रतिष्ठान को 24×7 संचालन की अनुमति तभी होगी जब कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सप्ताह में एक बार लगातार 24 घंटे का अवकाश दिया जाएगा. यह प्रावधान ‘महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, 2017′ के तहत अनिवार्य है.
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प्रशासन को निर्देश
राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभागों को औपचारिक सूचना भेज दी है ताकि इस नियम का सही ढंग से पालन हो सके. पहले थिएटर और सिनेमा हॉल भी नियंत्रित समय की सूची में शामिल थे, लेकिन अब उन्हें इस दायरे से बाहर कर दिया गया है.
सरकार का मानना है कि यह कदम व्यापार में वृद्धि करेगा. खासकर महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों को इससे नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
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