हरियाणवी फिल्मों के मशहूर कलाकार उत्तर कुमार को गाजियाबाद की विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अदालत से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें यौन शोषण के मामले में जमानत दे दी है. यह आदेश उनके जेल में लगभग दस दिन बिताने के बाद आया है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त को दो लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो जमानतदार पेश करने पर रिहा किया जाए.
मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उत्तर कुमार ने पेशेवर उन्नति और शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया. पुलिस ने मामले में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि अभियुक्त 55 वर्षीय विवाहित व्यक्ति हैं, उनके दो बच्चे हैं और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. उन्होंने विवेचना में पूरा सहयोग किया और उनके खिलाफ कोई ठोस वैज्ञानिक या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है.
उत्तर कुमार को मिली जमानत
बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि पीड़िता बालिग और इंडस्ट्री में अनुभवी है और उसे अभियुक्त की वैवाहिक स्थिति की जानकारी थी. प्राथमिकी दर्ज करने में लगभग दो वर्ष की देरी हुई और इसका कोई ठोस कारण नहीं बताया गया. अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया और कहा कि यह मामला गंभीर है और जांच अभी जारी है.
यौन शोषण के मामले में में गए थे जेल
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद माना कि परिस्थितियां जमानत देने के अनुकूल हैं. आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रारंभिक विवेचना में मामले को झूठा पाते हुए अंतिम रिपोर्ट भेजी गई थी. अदालत ने प्रकरण के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना जमानत दी.
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