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    दूध… पनीर से रोटी तक अब ‘0’ GST, दवाएं-बीमा पॉलिसी भी लिस्ट में, सरकार ने दी बड़ी राहत

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    दूध… पनीर से रोटी तक अब ‘0’ GST, दवाएं-बीमा पॉलिसी भी लिस्ट में, सरकार ने दी बड़ी राहत


    जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए और दिवाली से पहले ही देश के आम लोगों, छोटे कारोबारियों से लेकर किसानों तक को बड़ा तोहफा दे दिया गया. बैठक में जीएसटी स्लैब की संख्या को कम करते हुए सिर्फ 5% और 18% तक सीमित किया गया है, जबकि 12% और 28% स्लैब को खत्म करने को मंजूरी दी गई. वित्त मंत्री ने बैठक के बाद इस बदलाव की जानकारी शेयर की. उन्होंने बताया कि कुछ जरूरी चीजों पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करते हुए इसे जीरो कर दिया गया है. इसमें जीवन रक्षक दवाएं, इंश्योरेंस पॉलिसी से लेकर दूध, छेना, पनीर तक शामिल हैं. आइए जानते हैं ऐसे सामानों के बारे में विस्तार से जिन्हें टैक्स से छूट दी गई है. ये नए रेट्स 22 सितंबर से लागू होंगे.  

    इन फूड प्रोडक्ट पर अब जीरो जीएसटी
    वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे सामानों की लिस्ट भी शेयर की, जिनपर अब तक 5 से लेकर 18 फीसदी तक जीएसटी लागू था, लेकिन ताजा बदलाव के तहत इन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया है, मतलब इन सामानों को Zero GST के दायरे में लाया गया है. इसमें खासतौर पर कई फूड प्रोडक्ट शामिल हैं. जैसे, रेडी टू ईट पराठा को अब 18 फीसदी की जगह टैक्स फ्री कर दिया गया है. इस कैटेगरी में शामिल किए गए अन्य प्रोडक्ट की लिस्ट देखें, तो… 

    • यूएचटी दूध
    • छेना
    • पनीर
    • पिज्जा
    • सभी तरह की ब्रेड
    • रेडी टू ईट रोटी
    • रेडी टू ईट पराठा 

    शिक्षा से जुड़े सामान टैक्स फ्री
    पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं पर बड़ी राहत दे सकती है, तो ये सच साबित हुई है और जीएसटी की बैठक में एजुकेशन से जुड़े तमाम सामान को जीरो टैक्स स्लैब में शामिल किया गया है, जिन पर अब तक 12 फीसदी की दर से टैक्स लागू था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके बारे में जानकारी देते हुए शून्य जीएसटी में लाए गए ऐसे सामानों के बारे में बताया.

    • पेंसिल
    • कटर
    • रबर
    • नोटबुक
    • नक्शे-चार्ट
    • ग्लोब
    • वॉटर सर्वे चार्ट
    • एटलस
    • प्रैक्टिस बुक
    • ग्राफ बुक
    • लैबोरेटरी नोटबुक

    दवाएं और हेल्थ-लाइफ पॉलिसी पर जीएसटी खत्म
    सरकार ने इसके अलावा जीरो जीएसटी के दायरे को और बढ़ाते हुए राहत का ऐलान किया है, उनमें दवाएं और इंडिविजुअल हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तक शामिल हैं, जिन्हें टैक्स फ्री किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, काउंसिल की बैठक में 33 जीवन रक्षक दवाओं पर अब तक लागू 12 फीसदी जीएसटी को खत्म करते हुए इसे जीरो कर दिया गया है. इनमें तीन कैंसर की दवाइयां भी शामिल हैं. इन पर लगने वाले जीएसटी को खत्म किए जाने से तमाम गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता होगा और मरीजों के साथ ही उनकी फैमिली को सीधा लाभ मिलेगा.

    इसके अलावा हैंडलूम प्रोडक्ट्स पर भी राहत दी गई है. वहीं बैठक में लिए गए एक और बड़े फैसले में इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को पूरी तरह से जीएसटी मुक्त किया गया है. इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने मान लिया है. 

    —- समाप्त —-



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