जीएसटी काउंसिल की 3 सितंबर 2025 हुई 56वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए इसे आम आदमी और कारोबारियों से लेकर किसानों तक को ध्यान में रखकर दो टैक्स स्लैब को मंजूरी दी गई है और बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने इसपर अपनी सहमति जताई है. नए टैक्स स्लैब 22 सितंबर से लागू होंगे और इसके साथ ही कई सामान सस्ते हो जाएंगे. आइए जानते हैं नवरात्र से क्या-क्या सामान सस्ते होंगे.
इन चीजों पर अब जीरो जीएसटी
वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कई सामानों को शून्य टैक्स स्लैब में शामिल किया गया है. यूएचटी दूध, छेना पनीर, पिज्जा ब्रेड, रोटी, पराठा, को अब जीरो जीएसटी स्लैब में डाला गया है और इन पर कई जीएसटी नहीं लगेगा. इसके अलावा एक बड़ी राहत देते हुए इंडिविजुअल इंश्योंरेंस पॉलिसी पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करते हुए जीरो कर दिया गया है. शिक्षा से जुड़े सामानों, पेंसिल, कटर, रबर और नोटबुक पर भी 12 फीसदी को हटाकर इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है. इसके अलावा 33 जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी को शून्य किया गया है.
इन चीजों को 5% जीएसटी स्लैब में किया शामिल
वित्त मंत्री ने बताया कि कॉमन मैन और मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए बताया शैंपू, साबुन, तेल समेत रोजमर्रा में घरों में इस्तेमाल होने वाले सामानों को अब 5 फीसदी के दायरे में शामिल किया गया है. इसके अलााव नमकीन, पास्ता, कॉफी, नूडल्स पर भी टैक्स कम करते 5% किया गया है. थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर को भी 18 फीसदी से कम करते हुए इस कैटेगरी में शामिल किया गया है. चीज, मक्खन पर 12 फीसदी की जगह 5% टैक्स लगेगा, तो सरकार ने फर्टिलाइजर्स पर भी टैक्स 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. अब 2500 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर भी इस दर से जीएसटी लागू होगा.
कार-बाइक से लेकर सीमेंट तक सस्ता
28 फीसदी में शामिल तमाम सामानों को अब 18 फीसदी के स्लैब में शामिल किए जाने का फैसला किया गया है. इसके चलते छोटी कार-350 सीसी बाइक से लेकर थ्रीव्हीवर तक सस्ते हो गए हैं. एसी-फ्रिज भी इस लिस्ट में शामिल हैं और इनपर लगने वाले जीएसटी को 28 फीसदी की जगह अब 18 फीसदी टैक्स स्लैब में लाया गया है. इसके अलावा लोगों के लिए अब घर बनवाना भी सस्ता होगा, क्योंकि सीमेंट पर लगने वाले जीएसटी को कम करते हुए इसे भी 18% की कैटेगरी में लाया गया है. 350 सीसी की बाइक और ऑटो पार्ट्स भी इसी श्रेणी में आएंगे.
इन सामानों पर महंगाई की मार
निर्मला सीतारमण ने जीएसटी स्लैब चेंज को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि जहां एक ओर काउंसिल की बैठक में 12 और 28 फीसदी के स्लैब को खत्म करते हुए, सिर्फ 5 और 18 फीसदी जीएसटी स्लैब को मंजूरी दी गई है, तो वहीं इसके अलावा एक स्पेशल 40 फीसदी का स्लैब भी रखा गया है, जिसमें हानिकारक और विलासितापूर्ण सुपर लग्जरी सामान शामिल हैं. इनमें पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीढ़ी, अन्य तंबाकू प्रोडक्ट के साथ ही फ्लेवर्ड शुगर कैफिनेटेड-कर्बोनेटेड पेय पदार्थों के साथ ही प्राइवेट जेट पर भी इस दर से जीएसटी लागू होगा.
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