More
    Home Home इंश्योरेंस पर GST को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, हेल्थ-टर्म पॉलिसी पर...

    इंश्योरेंस पर GST को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, हेल्थ-टर्म पॉलिसी पर अब ‘0’ टैक्स

    0
    64
    इंश्योरेंस पर GST को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, हेल्थ-टर्म पॉलिसी पर अब ‘0’ टैक्स


    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्‍यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में नेक्‍स्‍ट जनरेशन जीएसटी का ऐलान हो चुका है. नए  GST रिफॉर्म के तहत अब सिर्फ 2 स्‍लैब होंगे, जबकि पहले 4 स्‍लैब थे. अबसे सिर्फ 5% और 18% ही स्‍लैब रखे जाएंगे. यह बदलाव 22 सितंबर से लागू किया जाएगा. 

    जीएसटी के तहत इस बड़े बदलाव के साथ ही तमाम वस्‍तुएं 22 सितंबर से सस्‍ती होने वाली हैं और कुछ चीजें महंगी भी होने वाली हैं. तंबाकू और उससे बने उत्‍पादों पर 40 फीसदी जीएसटी लागू होगा. साथ ही सुपर लग्‍जरी प्रोडक्‍ट्स और लग्‍जरी कारों पर भी 40 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. इनपर कोई अलग से सेस नहीं लागू होगा. 

    वहीं 12 फीसदी टैक्‍स स्‍लैब के तहत आने वाले ज्‍यादातर प्रोडक्‍ट्स को 5 फीसदी की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा. साथ ही 18 फीसदी के तहत आने वाली डेली यूज की कुछ चीजों के रेट घटाकर 5 फीसदी में किए जाएंगे. 

    इंश्‍योरेंस प्रीमियम पर ‘0%’ जीएसटी

    इंश्‍योरेंस प्रीमियम के भुगतान को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी को सीधे ‘0’ फीसदी की कैटेगरी में डाल दिया गया है. यानी अब इसपर कोई जीएसटी नहीं देना होगा. यह 2017 में जीएसटी लागू होने के पहली बार इसमें कटौती की गई है. 
     

    —- समाप्त —-



    Source link

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here