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    Traffic Challan Rule: इतने दिन में नहीं भरा ट्रैफिक चालान तो लगेगी मोटी पेनाल्टी, जान लें क्या है नया नियम

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    Traffic Challan Rule: इतने दिन में नहीं भरा ट्रैफिक चालान तो लगेगी मोटी पेनाल्टी, जान लें क्या है नया नियम


    Traffic Challan New Rule: उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ट्रैफिक नियमों को लेकर और भी सख्त होता नज़र आ रहा है. यदि आप उत्तर प्रदेश में हैं और वाहन चलाते हुए कोई चालाना कटा है तो तत्काल उसे जमा करवा लें. क्योंकि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग अब बकाया चालानों पर मोटी पेनाल्टी लगाने की तैयारी में है. इसके लिए विभाग ने 1 महीने की समय सीमा तय की है. 

    यानी यूपी में चालान कटने के एक महीने के भीतर ही उसे जमा कराया जाना अनिवार्य होगा, नहीं तो उसके बाद विलम्ब शुल्क (Late Fine) लगाने का प्रावधान किया गया है. इस नियम के पालन में किसी भी तरह की देरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. क्योंकि यह नया नियम अब लागू कर दिया गया है. इसलिए समय रहते अपने वाहन के चालानों का निपटारा करवा लें.

    शुरू हो चुका है वसूली अभियान

    परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह के अनुसार 10 अगस्त से चालान वसूली की नई व्यवस्था लागू की गई है. यह विलम्ब शुल्क शुल्क चालान की रकम का 5 से 10 प्रतिशत तक हो सकता है. यानी यदि 1,000 रुपये का चालान कटा है तो इस पर 50 से 100 रुपये तक का लेट फाइन लागू किया जा सकता है.

    वाहन मालिकों को भेजा जा रहा है SMS

    विभाग के अनुसार, अब व्हाट्सऐप चैटबॉट (8005441222) के जरिए ई-चालान नोटिस सीधे वाहन मालिकों के मोबाइल पर भेजा जा रहा है. विभाग का कहना है कि, पहले चरण में जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक के चालान की जानकारी भेजी जाएगी. इसके बाद दूसरे चरण में वर्ष 2022 और 2023 के लंबित चालानों की सूचना भी भेजी जाएगी. इसके अलावा वाहन मालिक चैटबॉट के जरिए अपना चालान चेक कर सकते हैं.

    व्हाट्सऐप चैटबॉट के जरिए ई-चालान का नोटिस भेजा जा रहा है. Photo: ITG

    कैसे भर सकते हैं चालान?

    उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए ई-चालान (e-Challan) सिस्टम शुरू किया है. इसकी मदद से वाहन मालिक घर बैठे ही चालान का भुगतान कर सकते हैं और उन्हें किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए आप परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (echallan.parivahan.gov.in) पर विजिट अपने चालान को चेक कर सकते हैं और यदि कोई चालान कटा है तो तत्काल इसे ऑनलाइन ही भर भी सकते हैं.

    परिवहन विभाग की वेबसाइट से ऐसे जमा करें चालान

    • सबसे पहले echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
    • ‘चेक चालान स्टेट्स’ पर क्लिक करें. यहाँ आपको तीन विकल्प मिलेंगे.
    • चालान नंबर से, वाहन नंबर से, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर से.
    • सही विकल्प चुनें और मांगी गई जानकारी दर्ज करें.
    • आपके वाहन से जुड़े सभी चालान स्क्रीन पर दिख जाएंगे.
    • जिस चालान का भुगतान करना है, उसके सामने “Pay Now” पर क्लिक करें.
    • नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI के जरिए भुगतान करें.
    • पेमेंट सफल होने पर आपको ऑनलाइन रसीद (Receipt) मिल जाएगी, जिसे डाउनलोड कर लें.

    इनपुट: आशीष श्रीवास्तव

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