More
    HomeHomeप्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा, ₹11 लाख का जुर्माना भी लगा,...

    प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा, ₹11 लाख का जुर्माना भी लगा, बलात्कार केस में ठहराया गया था दोषी

    Published on

    spot_img


    पूर्व हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने बलात्कार, यौन शोषण, धमकी और डिजिटल अपराधों के गंभीर मामले में पूर्व सांसद को 1 अगस्त को दोषी करार दिया था. अब कोर्ट ने दो मामलों में आजीवन कारावास के साथ अन्य मामलों में कुल मिलाकर 11 लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है. यह पूरी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी. सजा आज से प्रभावी हो गई है.

    सबूत के रूप में पेश की गई थी साड़ी

    प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में साड़ी को कोर्ट में पेश किया गया. आरोप था कि पूर्व सांसद ने घरेलू सहायिका के साथ एक नहीं बल्कि दो बार बलात्कार किया. पीड़िता ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उसके पास वह साड़ी भी मौजूद थी, जिसे उसने सबूत के तौर पर संभाल कर रखा था. जांच में उस साड़ी पर स्पर्म के निशान पाए गए, जिससे यह मामला और भी मजबूत हो गया. अदालत में इस साड़ी को निर्णायक सबूत के रूप में पेश किया गया.

    प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और आईटी एक्ट की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे. कोर्ट ने अब सजा की अवधि (quantum of sentence) का ऐलान कर दिया है.

    जांच टीम ने जुटाए 123 सबूत

    प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार का मामला मैसूरु के केआर नगर की एक घरेलू सहायिका की शिकायत पर सीआईडी साइबर क्राइम थाने में दर्ज किया गया था. आरोप था कि पूर्व सांसद ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया और उस कृत्य का वीडियो भी रिकॉर्ड किया. मामले की जांच सीआईडी के विशेष जांच दल (SIT) ने की, जिसने करीब 2,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. जांच के दौरान टीम ने कुल 123 सबूत जुटाए. 

    सात महीनों में पूरा हो गया ट्रायल

    इस जांच का नेतृत्व सीआईडी इंस्पेक्टर शोभा और उनकी टीम ने किया. इस मामले की सुनवाई 31 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी, जिसमें अदालत ने 23 गवाहों की गवाही दर्ज की. इसके अलावा कोर्ट ने वीडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट और घटनास्थल की निरीक्षण रिपोर्टों की भी समीक्षा की. ट्रायल मात्र सात महीनों में पूरा हो गया और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

    —- समाप्त —-



    Source link

    Latest articles

    ‘मैंने भारत-PAK समेत सात युद्ध खत्म कराए’, UN में डोनाल्ड ट्रंप ने शेखी बघारी

    संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वर्तमान व्हाइट हाउस...

    Injured man refuses to give up Delhi Metro seat, elderly woman questions his upbringing

    An injured man shared what happened after he refused to give up his...

    More like this

    ‘मैंने भारत-PAK समेत सात युद्ध खत्म कराए’, UN में डोनाल्ड ट्रंप ने शेखी बघारी

    संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वर्तमान व्हाइट हाउस...

    Injured man refuses to give up Delhi Metro seat, elderly woman questions his upbringing

    An injured man shared what happened after he refused to give up his...