कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को गोल्ड स्मगलिंग केस में एक साल की जेल की सजा सुनाई गई है. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (COFEPOSA) सलाहकार बोर्ड ने यह आदेश पारित किया, जिसमें रान्या राव के साथ दो अन्य आरोपी भी शामिल हैं. आदेश के अनुसार, तीनों को एक वर्ष की कारावास अवधि के दौरान जमानत के लिए आवेदन करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है. यानी इनमें से कोई भी पूरी सजा के दौरान जमानत के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा.
रान्या फिल्म ‘माणिक्य’ में कन्नड़ सुपरस्टार सुदीप के साथ अपने रोल के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अन्य दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी काम किया है. रान्या राव को इस साल 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने 14.8 किलो गोल्ड के साथ गिरफ्तार किया था. रान्या अपनी लगातार इंटरनेशनल ट्रिप्स के कारण डीआरआई की निगरानी में थीं. वह 3 मार्च की रात दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंची थीं, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया.
डीआरआई के अधिकारियों ने बताया था कि अभिनेत्री रान्या राव ने ज्यादातर सोना अपने शरीर में पहना हुआ था, साथ ही उन्होंने अपने कपड़ों में गोल्ड बार्स (सोने की छड़ें) छिपा रखे थे. रान्या के सौतेले पिता रामचंद्र राव सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं. डीआरआई ने बताया था कि एयरपोर्ट पहुंचने पर रान्या खुद को आईपीएस की बेटी बताती थीं और घर ड्रॉप करने के लिए स्थानीय पुलिस कर्मियों को बुलाती थीं.
ईडी ने रान्या राव के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत ECIR दर्ज की थी. गत 4 जुलाई को ईडी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु के विक्टोरिया लेआउट में एक घर, बेंगलुरु के अर्कावती लेआउट में एक प्लॉट, तुमकुर में एक औद्योगिक जमीन और अनेकल तालुक में खेती की जमीन जब्त की थी. इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 34.12 करोड़ रुपये है.
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