कर्मचारी प्रोविडेंड फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने PF कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. ईपीएफओ ने ऑटो सेटलमेंट (PF Auto Settlement) की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है. EPFO मेंबर्स अब किसी भी इमरजेंसी में एडवांस क्लेम (Advance Claim) के जरिए 5 लाख रुपये तक ऑटोमैटिक तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि अब इतनी बड़ी रकम निकालने के लिए मैन्युअली जांच की आवश्यकता नहीं होगी.
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की ओर से ऐलान किया गया यह बदलाव, तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले श्रमिकों के लिए निर्बाध और समय पर सहायता देने वाला है. अगर किसी को मेडिकल खर्च (Medical Expenses) या घर रेन्युएशन के लिए पैसे की आवश्यकता है तो अब ऑटोमैटिक तरीके से 1 से 5 लाख रुपये तक तुरंत निकाल सकता है. मंडाविया ने कहा कि यह फैसला श्रमिकों को निर्बाध और समय पर सहायता देने के उद्देश्य से लिया गया है. इससे सदस्यों को जरूरत के समय में पैसा मिलने में आसानी होगी.
पहले क्या था नियम?
अबतक EPFO की ओर से एडवांस क्लेम के तहत 1 लाख रुपये तक का अमाउंट ही ऑटो सेटलमेंट के जरिए निकाला जाता था. यानी कि अगर कोई 1 लाख रुपये या उससे कम का अमाउंट क्लेम करता था तो एडवांस क्लेम के तहत ऑटोमैटिक तरीके से यह अमाउंट मंजूर हो जाती थी और अकाउंट में कुछ ही दिनों बाद भेज दिया जाता था, लेकिन अगर 1 लाख रुपये से ज्यादा का अमाउंट है तो उसके लिए मैन्युअल जांच की आवश्यकता होती थी, जिससे ये प्रॉसेस बहुत लंबा हो जाता था. हालांकि अब ये लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दी गई है.
क्यों हुआ ये बदलाव?
COVID-19 के समय में सरकार ने पीएफ के तहत ऑटो सेटलमेंट की सुविधा शुरू की थी, लेकिन अब इसमें धीरे-धीरे बदलाव करके इसे स्थायी सुविधा बनाया जा रहा है. सरकार ने इसके तहत लिमिट बढ़ाकार लोगों को बड़ी राहत दी है, जिसका उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में इमरजेंसी के तौर पर लोगों को बड़ा अमाउंट प्रोवाइड कराना, ताकि उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े.
क्या मिलेगा लाभ?
सरकार के इस बड़े फैसले से पीएफ कर्मचारी बिना PF ऑफिस जाए ही ऑनलाइन तरीके से बड़ा PF अमाउंट क्लेम कर सकते हैं. साथ ही उन्हें एडवांस क्लेम के तौर पर लंबे समय तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी. घर बैठे ही उनके अकाउंट में तय समय तक पैसे ट्रांफसर हो जाएंगे, जिसका उपयोग वे अपने जरूरी कामों के लिए कर सकते हैं.