उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन के दुरुपयोग को लेकर सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने ड्रोन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा करते हुए कहा कि अब बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. राज्य सरकार का यह सख्त कदम उस समय सामने आया है जब प्रदेश के कई जिलों में कथित ड्रोन दिखाई देने की घटनाओं ने लोगों में भय और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है.
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मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से रविवार को जारी बयान में कहा गया, “जो लोग ड्रोन के जरिए आतंक फैलाएंगे, उन पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा. जरूरत पड़ने पर एनएसए भी लगाया जाएगा.” बयान में यह भी कहा गया है कि सभी जिलों में ड्रोन की गतिविधियों की समीक्षा के लिए प्रमुख सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए हैं. उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ड्रोन संचालन पूरी तरह नियंत्रित और नियमों के तहत हो.
सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी- सीएम योगी आदित्यनाथ
सीएम योगी ने यह भी चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति अगर अफवाह फैलाने या शांति भंग करने की नीयत से ड्रोन का इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा, “तकनीक का इस्तेमाल करके सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जो कोई भी डिजिटल माध्यम से डर फैलाने या ड्रोन का गलत इस्तेमाल करेगा, सरकार उसके खिलाफ सख्ती से निपटेगी.”
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ड्रोन मॉनिटरिंग को सख्त करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने ड्रोन मॉनिटरिंग को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि हर जिले में रियल टाइम पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ाई जाए, जिससे शांति और कानून-व्यवस्था बनी रहे. साथ ही, अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ाने और ड्रोन संचालन से जुड़ी सभी कानूनी और सुरक्षा गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. राज्य सरकार अब ड्रोन डिटेक्शन और रिस्पॉन्स सिस्टम को अपग्रेड करने की दिशा में भी काम कर रही है.
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