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    संभल हिंसा: अनुज चौधरी के खिलाफ FIR नहीं हुई तो हाई कोर्ट जाएंगे, पीड़ित के वकील का बयान

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    संभल हिंसा: अनुज चौधरी के खिलाफ FIR नहीं हुई तो हाई कोर्ट जाएंगे, पीड़ित के वकील का बयान


    उत्तर प्रदेश में हिंसा के एक मामले को लेकर अदालत ने बड़ा कदम उठाया है. चंदौसी स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत कई अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. अदालत के आदेश के बाद संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि FIR दर्ज नहीं करेंगे, कोर्ट जाएंगे. इस पर वकील ने कहा कि FIR नहीं हुई तो हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल करेंगे. 

    आदेश के बाद संभल के SP  आरोप है कि संभल हिंसा के दौरान पुलिस फायरिंग में आलम नाम के एक युवक को गोली लगी थी.

    पीड़ित पक्ष के वकील ने क्या बताया?
    पीड़ित पक्ष के वकील कमर हुसैन के मुताबिक, आलम रोज़ाना ‘पापे’ (रस्क) बेचने का काम करता था. हिंसा के दिन जब इलाके में भारी भीड़ जमा थी, वह अपनी ठेली लेकर वहां पहुंचा था. इसी दौरान पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें आलम को गोली लग गई. गोली लगने के बाद वह मौके से चला गया और इलाज के लिए कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं इलाज नहीं मिला.

    SP पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप
    वकील ने बताया कि आलम के पिता ने लिखित शिकायत के जरिए पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले की जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद CJM कोर्ट में याचिका दायर की गई. मामले की सुनवाई और जांच के बाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया.

    मौके पर 15 से 20 पुलिसकर्मी थे मौजूद
    कमर हुसैन के अनुसार, घटना के समय तत्कालीन सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी और अमित तोमर मौके पर मौजूद थे. इनके अलावा 15 से 20 अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल बताए गए हैं. कोर्ट ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

    वकील ने कहा कि यह कोर्ट का आदेश है, जिसका पालन पुलिस को करना होगा. यदि आदेश का पालन नहीं किया गया, तो पीड़ित पक्ष हाई कोर्ट का रुख करेगा, जहां रिट याचिका के जरिए आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित कराया जाएगा.

    एसपी ने क्या कहा था?
    अदालत के आदेश के बाद संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मौखिक रूप से जानकारी दी है कि एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी. एसपी ने कहा कि इस आदेश के खिलाफ अदालत में अपील की जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि संभल हिंसा मामले में पहले ही न्यायिक जांच (ज्यूडिशल इंक्वायरी) हो चुकी है और जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ आदेश दिया गया है, उनकी जांच पूरी की जा चुकी है.

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