सोनभद्र जिले की एक अदालत ने तीन साल पुराने हत्या के मामले में सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने 19 वर्षीय युवक को अपने 16 साल के चचेरे भाई की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
क्या था मामला?
सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बताया कि यह मामला वर्ष 2022 का है. 8 जून को पुलिस को शिकायत मिली थी कि शिकायतकर्ता के छोटे भाई अविनाश गुप्ता (16) पर उसके ही चचेरे भाई दिनेश गुप्ता ने हमला किया. शिकायत के मुताबिक, दिनेश ने डोरिया रोड स्थित अविनाश की चाट की दुकान पर चाट खाई थी. पैसे मांगने पर वह गुस्से में आ गया और अविनाश से गाली-गलौज की.
शाम करीब 8 बजे जब अविनाश अपनी दुकान से घर लौट रहा था, तभी दिनेश ने उस पर अपनी मां की बैसाखी से हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से अविनाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
पुलिस जांच और आरोप पत्र
घटना के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी दिनेश गुप्ता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया.
अदालत का फैसला
मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत में चला. गवाहों और साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी दिनेश गुप्ता को दोषी करार दिया. अदालत ने उसे आजन्म कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया.
पारिवारिक विवाद में बदल गई जानलेवा घटना
यह घटना केवल 40 रुपये की चाट के भुगतान विवाद से शुरू हुई थी, लेकिन आपसी रिश्तों में तनाव और गुस्से ने एक किशोर की जान ले ली. अदालत के इस फैसले को पीड़ित परिवार ने न्याय की जीत बताया है.
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